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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी।

अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा: 185


185.  (1) जब कभी किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के पास यह मानने के उचित कारण हों कि किसी अपराध की जांच के लिए ज़रूरी कोई चीज़, जिसकी जांच करने के लिए वह अधिकृत है, उस पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी जगह पर मिल सकती है जिसका वह प्रभारी है, या जिससे वह जुड़ा हुआ है, और यह कि ऐसी चीज़ उसकी राय में बिना किसी अनुचित देरी के अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो ऐसा अधिकारी केस-डायरी में अपने विश्वास के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद और ऐसी लिखत में, जहाँ तक संभव हो, उस चीज़ को निर्दिष्ट करते हुए जिसके लिए तलाशी ली जानी है, उस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी भी जगह पर ऐसी चीज़ के लिए तलाशी ले सकता है, या तलाशी करवा सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि संभव हो, तो तलाशी व्यक्तिगत रूप से करेगा:

बशर्ते कि इस धारा के तहत की गई तलाशी को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, अधिमानतः मोबाइल फोन द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। 

(3) यदि वह व्यक्तिगत रूप से तलाशी करने में असमर्थ है, और उस समय तलाशी करने के लिए कोई अन्य सक्षम व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को तलाशी करने के लिए कह सकता है, और वह ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को एक लिखित आदेश देगा, जिसमें उस जगह को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसकी तलाशी ली जानी है, और जहाँ तक संभव हो, उस चीज़ को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए तलाशी ली जानी है; और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी तब ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ के लिए तलाशी ले सकता है। 

(4) इस संहिता के तलाशी-वारंट और धारा 103 में निहित तलाशी के बारे में सामान्य प्रावधान, जहाँ तक हो सके, इस धारा के तहत की गई तलाशी पर लागू होंगे।

(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत किए गए किसी भी रिकॉर्ड की प्रतियां तत्काल, लेकिन अड़तालीस घंटे से बाद में नहीं, अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी, और तलाशी की गई जगह के मालिक या कब्जेदार को, आवेदन करने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा उसी की एक प्रति मुफ्त में दी जाएगी। 

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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