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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा।

अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा: 182


182.  (1) कोई भी पुलिस अधिकारी या अधिकार में रहने वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 22 में उल्लिखित किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा या करवाएगा।

(2) लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, किसी भी चेतावनी या अन्यथा, किसी भी व्यक्ति को इस अध्याय के तहत किसी भी जांच के दौरान कोई भी बयान देने से नहीं रोकेगा जो वह अपनी मर्जी से देना चाहता हो: 

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी धारा 183 की उप-धारा (4) के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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