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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

पुलिस द्वारा गवाहों की जांच।

अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा: 180


180.  (1) इस अध्याय के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी जो जांच कर रहा है, या कोई भी पुलिस अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित रैंक से नीचे का नहीं है, ऐसे अधिकारी के कहने पर, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति से मौखिक रूप से पूछताछ कर सकता है। 

(2) ऐसा व्यक्ति उस मामले से संबंधित उन सभी सवालों का सही-सही जवाब देने के लिए बाध्य होगा जो उससे उस अधिकारी द्वारा पूछे जाते हैं, उन सवालों को छोड़कर जिनके जवाब से उसे किसी आपराधिक आरोप या किसी जुर्माने या जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। 

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत जांच के दौरान उससे किए गए किसी भी बयान को लिख सकता है; और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बयान का एक अलग और सही रिकॉर्ड बनाएगा जिसका बयान वह रिकॉर्ड करता है:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत दिया गया बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है:

बशर्ते कि किसी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 के तहत अपराध करने या करने की कोशिश करने का आरोप है, तो उसका बयान एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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