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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना और ऐसे मामलों की जांच।

अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा: 174


174.  (1) जब एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को ऐसे स्टेशन की सीमाओं के भीतर एक असंज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना दी जाती है, तो वह सूचना के सार को एक पुस्तक में दर्ज करेगा या करवाएगा जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखा जाएगा जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है, और,—

(i) सूचनाकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास भेजें;

(ii) ऐसे सभी मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट पखवाड़े में मजिस्ट्रेट को भेजें।

(2) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे मामले की सुनवाई करने या मुकदमे के लिए मामला सौंपने की शक्ति रखने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी असंज्ञेय मामले की जांच नहीं करेगा।

(3) ऐसा आदेश प्राप्त करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी जांच के संबंध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है (वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति को छोड़कर) जो एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी एक संज्ञेय मामले में कर सकता है।

(4) जहां एक मामला दो या दो से अधिक अपराधों से संबंधित है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय है, तो मामले को संज्ञेय मामला माना जाएगा, भले ही अन्य अपराध असंज्ञेय हों।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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