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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

भूमि या पानी के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद।

अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

धारा: 166


166.  (1) जब कभी एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या किसी अन्य जानकारी पर यह पता चलता है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या पानी के किसी कथित उपयोग के अधिकार के संबंध में कोई विवाद है जिससे शांति भंग होने की संभावना है, चाहे ऐसा अधिकार सुखाधिकार के रूप में दावा किया गया हो या अन्यथा, तो वह लिखित में एक आदेश देगा, जिसमें उसके संतुष्ट होने के आधारों का उल्लेख होगा और ऐसे विवाद में शामिल पक्षों को एक निर्दिष्ट तारीख और समय पर व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से अपनी अदालत में उपस्थित होने और अपने संबंधित दावों के लिखित बयान दाखिल करने की आवश्यकता होगी।

Explanation.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "भूमि या पानी" अभिव्यक्ति का अर्थ वही है जो धारा 164 की उप-धारा (2) में दिया गया है।

(2) मजिस्ट्रेट इस प्रकार दाखिल किए गए बयानों को ध्यान से पढ़ेगा, पक्षों को सुनेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी सबूतों को प्राप्त करेगा, ऐसे सबूतों के प्रभाव पर विचार करेगा, यदि आवश्यक हो तो ऐसे और सबूत लेगा, और यदि संभव हो तो यह तय करेगा कि क्या ऐसा अधिकार मौजूद है; और धारा 164 के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसी जांच के मामले में लागू होंगे।

(3) यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसे अधिकार मौजूद हैं, तो वह ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने का आदेश दे सकता है, जिसमें उचित मामले में, ऐसे किसी भी अधिकार के प्रयोग में किसी भी बाधा को हटाने का आदेश भी शामिल है:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जहां अधिकार वर्ष के सभी समय पर प्रयोग करने योग्य है, जब तक कि ऐसे अधिकार का प्रयोग पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या जांच शुरू करने वाली अन्य जानकारी की उप-धारा (1) के तहत प्राप्ति से ठीक पहले तीन महीनों के भीतर नहीं किया गया है, या जहां अधिकार केवल विशेष मौसमों या विशेष अवसरों पर प्रयोग करने योग्य है, जब तक कि ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसे प्राप्ति से पहले ऐसे मौसमों में से अंतिम या ऐसे अवसरों में से अंतिम पर नहीं किया गया है।

(4) जब धारा 164 की उप-धारा (1) के तहत शुरू की गई किसी भी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट पाता है कि विवाद भूमि या पानी के उपयोग के एक कथित अधिकार के संबंध में है, तो वह अपने कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद, कार्यवाही को इस प्रकार जारी रख सकता है जैसे कि वे उप-धारा (1) के तहत शुरू की गई हों, और जब उप-धारा (1) के तहत शुरू की गई किसी भी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट पाता है कि विवाद को धारा 164 के तहत निपटाया जाना चाहिए, तो वह अपने कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद, कार्यवाही को इस प्रकार जारी रख सकता है जैसे कि वे धारा 164 की उप-धारा (1) के तहत शुरू की गई हों।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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