भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना
धारा: 158
158. मजिस्ट्रेट, धारा 156 या धारा 157 के तहत एक जांच के प्रयोजनों के लिए—
(a) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थानीय जांच करने का निर्देश दे सकता है जिसे वह उचित समझता है; या
(b) एक विशेषज्ञ को बुला और उसकी जांच कर सकता है।
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