भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना
धारा: 154
154. जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है, वह—
(a) आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर और तरीके से, निर्देशित कार्य करेगा; या
(b) ऐसे आदेश के अनुसार उपस्थित होगा और उसके खिलाफ कारण बताएगा; और ऐसी उपस्थिति या सुनवाई ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकती है।
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