भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना
धारा: 152
152. (1) जब भी कोई जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट, किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्राप्त करने पर और ऐसा सबूत (यदि कोई हो) लेने पर जैसा वह उचित समझे, विचार करता है—
(a) कि किसी भी सार्वजनिक स्थान से या किसी भी रास्ते, नदी या नहर से किसी भी गैरकानूनी बाधा या उपद्रव को हटाया जाना चाहिए जिसका जनता द्वारा कानूनी रूप से उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है; या
(b) कि किसी भी व्यापार या व्यवसाय का संचालन, या किसी भी सामान या माल को रखना, समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक आराम के लिए हानिकारक है, और परिणामस्वरूप ऐसे व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना चाहिए या ऐसे सामान या माल को हटाया जाना चाहिए या उनके रखने को विनियमित किया जाना चाहिए; या
(c) कि किसी भी इमारत का निर्माण, या किसी भी पदार्थ का निपटान, जिससे आग लगने या विस्फोट होने की संभावना हो, को रोका या बंद किया जाना चाहिए; या
(d) कि कोई भी इमारत, तंबू या ढांचा, या कोई भी पेड़ ऐसी स्थिति में है कि उसके गिरने की संभावना है और जिससे पड़ोस में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले या गुजरने वाले व्यक्तियों को चोट लग सकती है, और परिणामस्वरूप ऐसी इमारत, तंबू या ढांचे को हटाना, मरम्मत करना या सहारा देना, या ऐसे पेड़ को हटाना या सहारा देना आवश्यक है; या
(e) कि किसी भी ऐसे रास्ते या सार्वजनिक स्थान से सटे किसी भी टैंक, कुएं या खुदाई को इस तरह से घेरना चाहिए जिससे जनता को होने वाले खतरे को रोका जा सके; या
(f) कि किसी भी खतरनाक जानवर को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, कैद कर दिया जाना चाहिए या अन्यथा निपटा दिया जाना चाहिए,
तो ऐसा मजिस्ट्रेट एक सशर्त आदेश दे सकता है जिसमें ऐसे बाधा या उपद्रव पैदा करने वाले व्यक्ति, या ऐसे व्यापार या व्यवसाय का संचालन करने वाले, या ऐसे किसी भी सामान या माल को रखने वाले, या ऐसी इमारत, तंबू, ढांचा, पदार्थ, टैंक, कुएं या खुदाई के मालिक, कब्जे वाले या नियंत्रणकर्ता, या ऐसे जानवर या पेड़ के मालिक या कब्जे वाले व्यक्ति को आदेश में तय किए जाने वाले समय के भीतर—
(i) ऐसी बाधा या उपद्रव को दूर करने के लिए; या
(ii) ऐसे व्यापार या व्यवसाय को चलाने से रोकने के लिए, या निर्देशित किए जा सकने वाले तरीके से हटाने या विनियमित करने के लिए, या ऐसे सामान या माल को हटाने के लिए, या उनके रखने को निर्देशित किए जा सकने वाले तरीके से विनियमित करने के लिए; या
(iii) ऐसी इमारत के निर्माण को रोकने या बंद करने के लिए, या ऐसे पदार्थ के निपटान को बदलने के लिए; या
(iv) ऐसी इमारत, तंबू या ढांचे को हटाने, मरम्मत करने या सहारा देने के लिए, या ऐसे पेड़ों को हटाने या सहारा देने के लिए; या
(v) ऐसे टैंक, कुएं या खुदाई को घेरने के लिए; या
(vi) ऐसे खतरनाक जानवर को उक्त आदेश में दिए गए तरीके से नष्ट करने, कैद करने या निपटाने के लिए,
या, यदि वह ऐसा करने से इनकार करता है, तो स्वयं या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने एक समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए जो आदेश द्वारा तय किया जाएगा, और कारण बताए कि आदेश को पूर्ण क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।
(2) इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी भी सिविल कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण।—एक "सार्वजनिक स्थान" में राज्य की संपत्ति, कैम्पिंग ग्राउंड और स्वच्छता या मनोरंजक उद्देश्यों के लिए खाली छोड़ी गई जमीन भी शामिल है।
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