भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना
धारा: 150
150. जब किसी भी ऐसी सभा द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में हो और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ संवाद नहीं किया जा सकता है, तो सशस्त्र बलों का कोई भी कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारी अपने कमांड के तहत सशस्त्र बलों की सहायता से ऐसी सभा को तितर-बितर कर सकता है, और ऐसी सभा को तितर-बितर करने या उन्हें कानून के अनुसार दंडित करने के लिए इसके भाग के रूप में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और सीमित कर सकता है; लेकिन यदि, इस धारा के तहत कार्य करते समय, उसके लिए किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ संवाद करना संभव हो जाता है, तो वह ऐसा करेगा, और उसके बाद मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा, कि वह ऐसी कार्रवाई जारी रखे या नहीं।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.