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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

सभा को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग।

अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

धारा: 149


149.  (1) यदि धारा 148 की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी सभा को अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है, और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इसे तितर-बितर किया जाए, तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित है, सशस्त्र बलों द्वारा इसे तितर-बितर करवा सकता है।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों से संबंधित व्यक्तियों के किसी भी समूह के कमांडिंग अधिकारी को अपने कमांड के तहत सशस्त्र बलों की सहायता से सभा को तितर-बितर करने और इसके भाग के रूप में ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और सीमित करने की आवश्यकता कर सकता है, जैसा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है, या सभा को तितर-बितर करने या उन्हें कानून के अनुसार दंडित करने के लिए गिरफ्तार और सीमित करना आवश्यक हो सकता है। 

(3) सशस्त्र बलों का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी आवश्यकता का पालन इस तरह से करेगा जैसा वह उचित समझे, लेकिन ऐसा करने में वह कम से कम बल का उपयोग करेगा, और व्यक्ति और संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा, जो सभा को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और हिरासत में लेने के अनुरूप हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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