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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

नागरिक बल का उपयोग करके सभा को तितर-बितर करना।

अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

धारा: 148


148.  (1) कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या, ऐसे प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में, उप-निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी गैरकानूनी सभा, या पाँच या अधिक व्यक्तियों की किसी भी सभा को, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो, तितर-बितर करने का आदेश दे सकता है; और उसके बाद ऐसी सभा के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर-बितर हो जाएँ।

(2) यदि, इस प्रकार आदेश दिए जाने पर, ऐसी कोई सभा तितर-बितर नहीं होती है, या यदि, इस प्रकार आदेश दिए बिना, वह इस तरह से आचरण करती है जिससे तितर-बितर न होने का दृढ़ संकल्प दिखाई देता है, तो उप-धारा (1) में उल्लिखित कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बल का प्रयोग करके ऐसी सभा को तितर-बितर करने के लिए आगे बढ़ सकता है, और ऐसी सभा को तितर-बितर करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति, जो सशस्त्र बलों का अधिकारी या सदस्य नहीं है और इस रूप में कार्य कर रहा है, की सहायता की आवश्यकता हो सकती है, और यदि आवश्यक हो, तो उन व्यक्तियों को गिरफ्तार और सीमित कर सकता है जो इसका हिस्सा हैं, ताकि ऐसी सभा को तितर-बितर किया जा सके या उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जा सके। 

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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