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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास।

अध्याय 9: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति

धारा: 141


(1) (क) यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 125 या धारा 136 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व, जिसको वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है, प्रारंभ होती है, नहीं देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात्‌ ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा या यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति न दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था।

(ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 136 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात्‌, उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद-उत्तरवर्ती के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंधपत्र या जमानतपत्र का भंग किया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद-उत्तरवर्ती, ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात, आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंधपत्र या जमानतपत्र की

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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