भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 9: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति
धारा: 137
137. अगर, धारा 135 के तहत जांच करने पर, यह साबित नहीं होता है कि शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए, जैसा भी मामला हो, उस व्यक्ति को जिसके संबंध में जांच की जा रही है, बांड (bond) भरना ज़रूरी है, तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड में इस बारे में एंट्री करेगा, और अगर ऐसा व्यक्ति सिर्फ जांच के मकसद से हिरासत में है, तो उसे रिहा कर देगा, या, अगर ऐसा व्यक्ति हिरासत में नहीं है, तो उसे छोड़ देगा।
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