भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 9: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति
धारा: 134
134. मजिस्ट्रेट, यदि वह पर्याप्त कारण देखता है, तो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है जिसे यह कारण बताने के लिए कहा गया है कि उसे शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए बांड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और उसे एक अधिवक्ता के माध्यम से पेश होने की अनुमति दे सकता है।
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