भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 9: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति
धारा: 130
130. जब धारा 126, धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के तहत काम करने वाला कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को ऐसी धारा के तहत कारण बताने की मांग करना आवश्यक समझता है, तो वह लिखित में एक आदेश देगा, जिसमें प्राप्त जानकारी का सार, निष्पादित किए जाने वाले बांड की राशि, वह अवधि जिसके लिए यह लागू रहेगा और ज़मानतियों की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के बाद ज़मानतियों की संख्या बताई जाएगी।
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