भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 9: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति
धारा: 128
128. जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह जानकारी मिलती है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधानी बरत रहा है और यह मानने का कारण है कि वह ऐसा संज्ञेय अपराध करने के इरादे से कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट, इसके बाद बताए गए तरीके से, ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने की मांग कर सकता है कि उसे बांड या ज़मानत बांड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, उसके अच्छे व्यवहार के लिए, ऐसी अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे।
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