भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 9: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति
धारा: 127
(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के भीतर या बाहर--
(i) या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साशय फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्ररेण करता है, अर्थात्:
(क) कोई ऐसी बात, जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 299 के अधीन दंडनीय है; या
(ख) किसी न्यायाधीश से, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या क
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