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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति।

अध्याय 9: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति

धारा: 125


(1) जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्ररेण के लिए सिद्धदोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकेगा कि वह तीन व

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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