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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

भारत के बाहर किसी देश या जगह में जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र।

अध्याय 8: कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की तथा जब्ती के लिए प्रक्रिया

धारा: 112


112.  (1) यदि, किसी अपराध की जांच के दौरान, जांच अधिकारी या जांच अधिकारी के पद से ऊपर के किसी अधिकारी द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि भारत के बाहर किसी देश या जगह में सबूत मिल सकते हैं, तो कोई भी आपराधिक अदालत उस देश या जगह में किसी अदालत या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी कर सकती है जो ऐसे अनुरोध से निपटने के लिए सक्षम है, ताकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति से मौखिक रूप से पूछताछ की जा सके और ऐसी पूछताछ के दौरान उसके बयान को रिकॉर्ड किया जा सके और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी दस्तावेज़ या चीज़ पेश करने की आवश्यकता हो जो उसके पास मामले से संबंधित हो और इस प्रकार लिए गए या एकत्र किए गए सभी सबूतों या उनकी प्रमाणित प्रतियों या इस प्रकार एकत्र की गई चीज़ को ऐसा पत्र जारी करने वाली अदालत को भेज दे।

(2) अनुरोध पत्र को उस तरीके से भेजा जाएगा जो केंद्र सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

(3) उप-धारा (1) के तहत रिकॉर्ड किए गए प्रत्येक बयान या प्राप्त दस्तावेज़ या चीज़ को इस संहिता के तहत जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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