भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 8: कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की तथा जब्ती के लिए प्रक्रिया
धारा: 113
113. (1) भारत के बाहर किसी देश या जगह में किसी अदालत या प्राधिकारी से उस देश या जगह में ऐसे पत्र जारी करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की जांच या किसी दस्तावेज़ या चीज़ के उत्पादन के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, जो उस देश या जगह में जांच के तहत किसी अपराध से संबंधित है, केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझे तो—
(i) उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकती है, जैसा कि वह इस संबंध में नियुक्त करे, जो उस व्यक्ति को अपने सामने बुलाएगा और उसका बयान रिकॉर्ड करेगा या दस्तावेज़ या चीज़ पेश करवाएगा; या
(ii) पत्र को जांच के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकती है, जो उस अपराध की उसी तरह जांच करेगा,
जैसे कि अपराध भारत में ही हुआ हो।
(2) उप-धारा (1) के तहत लिए गए या एकत्र किए गए सभी सबूत, या उनकी प्रमाणित प्रतियां या इस प्रकार एकत्र की गई चीज़, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार को अनुरोध पत्र जारी करने वाली अदालत या प्राधिकारी को भेजने के लिए, उस तरीके से भेजी जाएगी जो केंद्र सरकार उचित समझे।
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