भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 8: कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की तथा जब्ती के लिए प्रक्रिया
धारा: 111
111. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "अनुबंध करने वाला राज्य" का अर्थ है भारत के बाहर कोई भी देश या स्थान जिसके संबंध में केंद्र सरकार ने संधि या अन्यथा के माध्यम से ऐसे देश की सरकार के साथ व्यवस्था की है;
(ख) "पहचान" में यह प्रमाण स्थापित करना शामिल है कि संपत्ति अपराध करने से प्राप्त हुई थी, या उसमें उपयोग की गई थी;
(ग) "अपराध से मिली संपत्ति" का अर्थ है कोई भी संपत्ति जो किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक गतिविधि (मुद्रा हस्तांतरण से जुड़े अपराध सहित) के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की गई है या ऐसी किसी भी संपत्ति का मूल्य;
(घ) "संपत्ति" का अर्थ है हर विवरण की संपत्ति और परिसंपत्तियां, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, चल हो या अचल, मूर्त हो या अमूर्त और कर्म और उपकरण जो अपराध करने में प्राप्त या उपयोग की गई ऐसी संपत्ति या परिसंपत्तियों के स्वामित्व या हित को प्रमाणित करते हैं और इसमें अपराध से मिली संपत्ति के माध्यम से प्राप्त संपत्ति शामिल है;
(ङ) "ट्रेसिंग" का अर्थ है संपत्ति की प्रकृति, स्रोत, स्वभाव, गति, शीर्षक या स्वामित्व का निर्धारण करना।
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