भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 7: चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 98
(1) जहां, राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि--
(क) किसी समाचारपत्र या पुस्तक में; या
(ख) किसी दस्तावेज में,
चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 294 या धारा 295 या धारा 299 के अधीन दंडनीय है, वहां राज्य सरकार, ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचारपत्र के अंक की प्रत्येक प्रति
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