भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 7: चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 109
109. कोई भी अदालत, यदि वह उचित समझे, तो इस संहिता के तहत उसके सामने पेश किए गए किसी भी दस्तावेज़ या चीज़ को ज़ब्त कर सकती है।
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