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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी |

अध्याय 7: चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

धारा: 107


(1) जहां किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करते समय यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षत: किसी अपराधी क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप या किसी अपराध के कारित करने से व्युत्पन्न होती है या प्राप्त की जाती है तो वह, यथास्थिति, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए मामले का विचारण करने के लिए अपराध का संज्ञान करने या सुपुर्द करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, आवेदन दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट को साक्ष्य लेने के पूर्व या पश्चात्‌ यह विश्वास करने का कारण है कि सभी या ऐसी संपत्तियों में से कोई अपराध के लिए प्रयुक्त की जाती है तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को चौदह दिनों के भीतर कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा कि क्यों न कुर्की का आदेश किया जाए।

(3) जहां

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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