भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 7: चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 105
105. इस अध्याय या धारा 185 के तहत किसी स्थान की तलाशी लेने या किसी संपत्ति, वस्तु या चीज पर कब्जा करने की प्रक्रिया, जिसमें ऐसी तलाशी और जब्ती के दौरान जब्त की गई सभी चीजों की सूची तैयार करना और गवाहों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना शामिल है, किसी भी ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अधिमानतः मोबाइल फोन के माध्यम से रिकॉर्ड की जाएगी और पुलिस अधिकारी बिना किसी देरी के ऐसी रिकॉर्डिंग जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा।
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