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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

अपहृत महिलाओं की बहाली को मजबूर करने की शक्ति।

अध्याय 7: चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

धारा: 101


101. किसी महिला, या किसी लड़की के अपहरण या गैरकानूनी हिरासत की शपथ पर शिकायत किए जाने पर, किसी भी गैरकानूनी उद्देश्य के लिए, एक जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसी महिला को तुरंत उसकी स्वतंत्रता में, या ऐसी लड़की को उसके माता-पिता, अभिभावक या ऐसे बच्चे के कानूनी प्रभार वाले अन्य व्यक्ति को तुरंत बहाल करने का आदेश दे सकता है, और ऐसे आदेश का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है, ऐसी ताकत का उपयोग करके जो आवश्यक हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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