भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 90
90. एक अदालत, किसी भी मामले में जिसमें उसे इस संहिता द्वारा किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करने का अधिकार है, लिखित में अपने कारणों को दर्ज करने के बाद, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती है—
(a) यदि, ऐसे समन जारी करने से पहले, या उसी के जारी होने के बाद लेकिन उसकी उपस्थिति के लिए तय समय से पहले, अदालत को यह मानने का कारण दिखता है कि वह भाग गया है या समन का पालन नहीं करेगा; या
(b) यदि ऐसे समय पर वह पेश होने में विफल रहता है और यह साबित हो जाता है कि समन समय पर विधिवत तामील किया गया था ताकि उसे उसके अनुसार पेश होने दिया जा सके और ऐसी विफलता के लिए कोई उचित बहाना पेश नहीं किया जाता है।
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