Sanhita Logo

Sanhita.ai

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना।

अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

धारा: 88


(1) यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश देगा।

(2) यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति, राज्य सरकार के व्यय के अधीन रहेगी, और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से छह मास का अवसान हो जाने पर तथा धारा 87 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किय

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot