भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 88
(1) यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश देगा।
(2) यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति, राज्य सरकार के व्यय के अधीन रहेगी, और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से छह मास का अवसान हो जाने पर तथा धारा 87 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किय
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