भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 84
84. (1) यदि किसी अदालत के पास यह विश्वास करने का कारण है (चाहे सबूत लेने के बाद या नहीं) कि किसी व्यक्ति जिसके खिलाफ उसने वारंट जारी किया है, ने भाग गया है या खुद को छुपा रहा है ताकि ऐसे वारंट को निष्पादित नहीं किया जा सके, तो ऐसी अदालत एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकती है जिसमें उसे एक निर्दिष्ट स्थान पर और एक निर्दिष्ट समय पर पेश होने की आवश्यकता होती है जो ऐसी उद्घोषणा प्रकाशित करने की तारीख से तीस दिनों से कम नहीं है।
(2) उद्घोषणा को निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा: -
(i) (a) इसे उस शहर या गांव के किसी खास जगह पर सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा जिसमें ऐसा व्यक्ति आम तौर पर रहता है;
(b) इसे उस घर या गृहस्थान के किसी खास हिस्से पर चिपकाया जाएगा जिसमें ऐसा व्यक्ति आम तौर पर रहता है या ऐसे शहर या गांव के किसी खास जगह पर;
(c) इसकी एक प्रति कोर्ट-हाउस के किसी खास हिस्से पर चिपकाई जाएगी;
(ii) अदालत, यदि उचित समझे, तो उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान पर प्रसारित होने वाले एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का निर्देश भी दे सकती है जिसमें ऐसा व्यक्ति आम तौर पर रहता है।
(3) उद्घोषणा जारी करने वाली अदालत द्वारा लिखित में एक बयान कि उद्घोषणा को उप-धारा (2) के खंड (i) में निर्दिष्ट तरीके से एक निर्दिष्ट दिन पर विधिवत प्रकाशित किया गया था, निर्णायक सबूत होगा कि इस धारा की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित की गई थी।
(4) जहां उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित एक उद्घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जिस पर ऐसे अपराध का आरोप है जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 या किसी अन्य कानून के तहत दस साल या उससे अधिक के कारावास, या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय है , और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान और समय पर पेश होने में विफल रहता है, तो अदालत, ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे, उसे एक घोषित अपराधी घोषित कर सकती है और उस प्रभाव की घोषणा कर सकती है।
(5) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधान उप-धारा (4) के तहत अदालत द्वारा की गई घोषणा पर उसी तरह लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित उद्घोषणा पर लागू होते हैं।
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