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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा।

अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

धारा: 84


(1) यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात्‌ या लिए बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकेगा कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात्‌ का होगा, उपस्थित हो।

(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी:--

(i) (क) वह उस नगर या ग्राम के, जिसमें ऐसा व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, किसी सहजदृश्य स्

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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