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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

अधिकार क्षेत्र के बाहर लागू करने के लिए पुलिस अधिकारी को भेजा गया वारंट।

अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

धारा: 81


81.  (1) जब किसी पुलिस अधिकारी को भेजा गया वारंट जारी करने वाली अदालत के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर लागू किया जाना है, तो वह आम तौर पर इसे या तो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पद से नीचे के नहीं, ऐसे पुलिस अधिकारी के पास भेजेगा, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर वारंट लागू किया जाना है।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम लिखेगा और ऐसा लिखना उस पुलिस अधिकारी के लिए पर्याप्त अधिकार होगा जिसे वारंट लागू करने के लिए भेजा गया है, और स्थानीय पुलिस, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे अधिकारी को वारंट लागू करने में सहायता करेगी।

(3) जब यह मानने का कारण हो कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर वारंट लागू किया जाना है, का समर्थन प्राप्त करने में होने वाली देरी से ऐसा कार्यान्वयन रुक जाएगा, तो पुलिस अधिकारी जिसे यह भेजा गया है, बिना ऐसे समर्थन के भी अदालत के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से परे किसी भी स्थान पर इसे लागू कर सकता है जिसने इसे जारी किया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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