भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 71
71. (1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी गवाह को समन जारी करने वाली अदालत, ऐसे समन को जारी करने के अतिरिक्त और साथ ही, समन की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या पंजीकृत डाक द्वारा गवाह को उस स्थान पर भेज सकती है जहां वह आम तौर पर रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।
(2) जब गवाह द्वारा हस्ताक्षरित होने का दावा करने वाली एक पावती या एक डाक कर्मचारी द्वारा किया गया पृष्ठांकन कि गवाह ने समन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हो गया है या अदालत की संतुष्टि के लिए धारा 70 की उप-धारा (3) के तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा समन की तामील का प्रमाण मिलने पर, समन जारी करने वाली अदालत यह मान सकती है कि समन विधिवत तामील किया गया है।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.