भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 66
66. जहां समन किया गया व्यक्ति उचित सावधानी बरतने पर भी नहीं मिल पाता है, तो समन उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य के साथ, जो उसके साथ रहता है, के लिए डुप्लिकेट में से एक छोड़कर तामील किया जा सकता है, और जिस व्यक्ति के साथ समन इस प्रकार छोड़ा जाता है, वह, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो दूसरी डुप्लिकेट के पीछे उसकी रसीद पर हस्ताक्षर करेगा।
स्पष्टीकरण।—एक नौकर इस धारा के अर्थ के भीतर परिवार का सदस्य नहीं है।
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