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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

निगमित निकाय, फर्मों और सोसाइटीयों पर समन की तामील |

अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

धारा: 65


(1) किसी कंपनी या निगम पर समन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है,

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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