भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 6: उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
धारा: 64
64. (1) हर समन की तामील एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस संबंध में बना सकती है, इसे जारी करने वाली अदालत के एक अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी:
बशर्ते कि पुलिस स्टेशन या अदालत में रजिस्ट्रार एक रजिस्टर रखेगा जिसमें पता, ईमेल पता, फोन नंबर और ऐसे अन्य विवरण दर्ज किए जाएंगे जो राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है।
(2) समन, यदि संभव हो, तो समन किए गए व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, समन की डुप्लिकेट में से एक देकर या उसे सौंप कर तामील किया जाएगा:
बशर्ते कि अदालत की मुहर की छवि वाले समन को इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा भी इस तरह से और इस तरह के तरीके से तामील किया जा सकता है, जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है।
(3) जिस व्यक्ति पर इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से समन तामील किया जाता है, वह, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो दूसरी डुप्लिकेट के पीछे उसकी रसीद पर हस्ताक्षर करेगा।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.