भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी
धारा: 54
54. जहां किसी व्यक्ति को अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी पहचान ऐसे अपराध की जांच के उद्देश्य से आवश्यक मानी जाती है, तो अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के अनुरोध पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इस तरह से अपनी पहचान कराने का निर्देश दे सकती है जैसा अदालत उचित समझे:
बशर्ते कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो पहचान की ऐसी प्रक्रिया एक मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि ऐसा व्यक्ति उन तरीकों का उपयोग करके गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करता है जिनसे वह सहज है और पहचान की प्रक्रिया को किसी भी ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा।
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