भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी
धारा: 53
53. (1) जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में एक मेडिकल अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा, और अगर मेडिकल अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जांचा जाएगा:
बशर्ते कि यदि मेडिकल अधिकारी या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय है कि ऐसे व्यक्ति की एक और जांच आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकता है:
बशर्ते कि जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति एक महिला है, शरीर की जांच केवल एक महिला मेडिकल अधिकारी द्वारा या उसकी देखरेख में की जाएगी, और यदि महिला मेडिकल अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो एक महिला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा की जाएगी।
(2) मेडिकल अधिकारी या एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जांच कर रहा है, ऐसी जांच का रिकॉर्ड तैयार करेगा, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर किसी भी चोट या हिंसा के निशान का उल्लेख होगा, और अनुमानित समय जब ऐसी चोटें या निशान लगे हों।
(3) जहां उप-धारा (1) के तहत एक जांच की जाती है, ऐसी जांच की रिपोर्ट की एक प्रति मेडिकल अधिकारी या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, जैसा भी मामला हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाएगी।
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