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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जांच।

अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा: 52


52.  (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्कार या बलात्कार करने के प्रयास के अपराध को करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उसकी जांच से ऐसे अपराध को करने के बारे में सबूत मिलेंगे, तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और ऐसे व्यवसायी के अभाव में उस स्थान से सोलह किलोमीटर के दायरे में जहां अपराध किया गया है, किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, किसी भी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करना, और उसकी सहायता में और उसके निर्देशन में सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी जांच करना और उस उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक बल का उपयोग करना कानूनी होगा।

(2) ऐसी जांच करने वाला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना किसी देरी के, ऐसे व्यक्ति की जांच करेगा और उसकी जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे, अर्थात्:—

(i) आरोपी का नाम और पता और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था;

(ii) आरोपी की आयु;

(iii) आरोपी के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हों;

(iv) डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण; और

(v) उचित विस्तार से अन्य भौतिक विवरण।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।

(4) जांच शुरू होने और पूरी होने का सही समय भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।

(5) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी देरी के रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजेगा, जो इसे धारा 193 में उल्लिखित मजिस्ट्रेट को उस धारा की उप-धारा (6) के खंड (ए) में उल्लिखित दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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