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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा आरोपी की जांच।

अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा: 51


51.  (1) जब किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध को करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और कथित तौर पर ऐसी परिस्थितियों में किया गया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उसकी जांच से अपराध करने के बारे में सबूत मिलेंगे, तो किसी भी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करने वाले एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए, और उसकी सहायता में और उसके निर्देशन में सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी जांच करना कानूनी होगा जो उन तथ्यों का पता लगाने के लिए उचित रूप से आवश्यक है जो ऐसे सबूत दे सकते हैं, और उस उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक बल का उपयोग करना।

(2) जब कभी इस धारा के तहत किसी महिला की जांच की जानी है, तो जांच केवल एक महिला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, या उसकी देखरेख में की जाएगी।

(3) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी देरी के जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजेगा।

स्पष्टीकरण।—इस धारा और धारा 52 और 53 में,—

(a) "जांच" में रक्त, रक्त के धब्बे, वीर्य, यौन अपराधों के मामले में स्वाब, थूक और पसीना, बालों के नमूने और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग से जांच शामिल होगी, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग और ऐसे अन्य परीक्षण शामिल हैं जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को किसी विशेष मामले में आवश्यक लगते हैं;

(b) "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" का अर्थ है एक चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत मान्यता प्राप्त कोई भी चिकित्सा योग्यता है और जिसका नाम उस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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