भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी
धारा: 49
49. (1) जब कभी,—
(i) किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है जिसमें ज़मानत लेने का प्रावधान नहीं है, या ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है जिसमें ज़मानत लेने का प्रावधान है लेकिन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति ज़मानत नहीं दे सकता है; और
(ii) किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, या किसी निजी व्यक्ति द्वारा वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, और उसे कानूनी रूप से ज़मानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है, या वह ज़मानत देने में असमर्थ है,
गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या, जब गिरफ्तारी किसी निजी व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो वह पुलिस अधिकारी जिसे वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, और उस पर पाए गए आवश्यक पहनने वाले कपड़ों के अलावा अन्य सभी वस्तुओं को सुरक्षित हिरासत में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु जब्त की जाती है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुओं को दर्शाने वाली एक रसीद ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी।
(2) जब कभी किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो, तो तलाशी दूसरी महिला द्वारा शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए की जाएगी।
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