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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य कि वह गिरफ्तारी के बारे में रिश्तेदार या दोस्त को सूचित करे।

अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा: 48


48.  (1) इस संहिता के तहत गिरफ्तारी करने वाला हर पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी के बारे में और उस जगह के बारे में जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रखा जा रहा है, उसके किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के उद्देश्य से बताया या नामांकित किया जा सकता है, को तुरंत जानकारी देगा और जिले में नामित पुलिस अधिकारी को भी देगा।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत उसके अधिकारों के बारे में पुलिस स्टेशन लाए जाने के तुरंत बाद सूचित करेगा।

(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में किसे सूचित किया गया है, एक किताब में की जाएगी जिसे पुलिस स्टेशन में ऐसे रूप में रखा जाएगा जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है।

(4) मजिस्ट्रेट जिसके सामने ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है, का यह कर्तव्य होगा कि वह खुद को संतुष्ट करे कि उप-धारा (2) और उप-धारा (3) की आवश्यकताओं का ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में पालन किया गया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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