भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी
धारा: 41
41. (1) जब कोई अपराध किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, चाहे वह कार्यकारी हो या न्यायिक, उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किया जाता है, तो वह स्वयं अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, और उसके बाद, ज़मानत के बारे में यहाँ निहित प्रावधानों के अधीन, अपराधी को हिरासत में भेज सकता है।
(2) कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे वह कार्यकारी हो या न्यायिक, किसी भी समय अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर, किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है।
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