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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया।

अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा: 40


40.  (1) कोई भी निजी व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है जो उसकी उपस्थिति में एक गैर-ज़मानती और संज्ञेय अपराध करता है, या कोई घोषित अपराधी है, और बिना किसी अनावश्यक देरी के, लेकिन ऐसी गिरफ्तारी से छह घंटे के भीतर, ऐसे गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी को सौंप देगा या सौंपने का कारण बनेगा, या, पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में, ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेकर निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाएगा या ले जाने का कारण बनेगा।

(2) यदि यह मानने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 35 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, तो एक पुलिस अधिकारी उसे हिरासत में ले लेगा।

(3) यदि यह मानने का कारण है कि उसने एक असंज्ञेय अपराध किया है, और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है, या एक ऐसा नाम या पता देता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि वह झूठा है, तो उसके साथ धारा 39 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी; लेकिन अगर यह मानने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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