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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

गाँव के मामलों के संबंध में कार्यरत अधिकारियों का कुछ रिपोर्ट करने का कर्तव्य।

अध्याय 4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता

धारा: 34


34.  (1) गाँव के मामलों के संबंध में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और गाँव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, जो भी पास हो, को निम्नलिखित के बारे में कोई भी जानकारी तुरंत देगा जो उसके पास हो—

(a) ऐसे गाँव में या उसके पास चोरी की संपत्ति के किसी भी कुख्यात रिसीवर या विक्रेता का स्थायी या अस्थायी निवास;

(b) किसी भी ऐसे व्यक्ति का ऐसे गाँव के भीतर किसी स्थान पर आना-जाना, या उससे होकर गुज़रना, जिसे वह जानता है, या उचित रूप से संदेह करता है, कि वह लुटेरा, भागा हुआ अपराधी या घोषित अपराधी है; 

(c) ऐसे गाँव में या उसके पास कोई असंज्ञेय अपराध या भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 189 और धारा 191 के तहत दंडनीय कोई अपराध करना, या करने का इरादा;

(d) ऐसे गाँव में या उसके पास किसी अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु का होना या संदिग्ध परिस्थितियों में किसी मृत्यु का होना या ऐसे गाँव में या उसके पास किसी लाश या लाश के हिस्से की खोज, ऐसी परिस्थितियों में जिससे उचित संदेह हो कि ऐसी मृत्यु हुई है या ऐसे गाँव से किसी व्यक्ति का गायब हो जाना, ऐसी परिस्थितियों में जिससे उचित संदेह हो कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में कोई गैर-जमानती अपराध किया गया है;

(e) ऐसे गाँव के पास भारत से बाहर किसी भी स्थान पर कोई ऐसा कार्य करना, या करने का इरादा, जो भारत में किए जाने पर, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के तहत दंडनीय अपराध होगा, अर्थात्, 103, 105, 111, 112, 113, 178 से 181 (दोनों शामिल) , 305, 307, 309 से 312 (दोनों शामिल) , धारा 326 के खंड (f) और (g) , 331 या 332;

(f) कोई भी मामला जिससे व्यवस्था बनाए रखने या अपराध को रोकने या व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना हो, जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे जानकारी देने का निर्देश दिया है।

(2) इस धारा में,—

(i) "गाँव" में गाँव की भूमि शामिल है;

(ii) "घोषित अपराधी" अभिव्यक्ति में भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा अपराधी के रूप में घोषित कोई भी व्यक्ति शामिल है, जिस पर यह संहिता लागू नहीं होती है, किसी भी ऐसे कार्य के संबंध में जो यदि उन क्षेत्रों में किया जाता है जिन पर यह संहिता लागू होती है, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दस साल या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध होगा;

(iii) "गाँव के मामलों के संबंध में कार्यरत अधिकारी" शब्दों का अर्थ है गाँव की पंचायत का सदस्य और इसमें मुखिया और गाँव के प्रशासन से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अन्य व्यक्ति शामिल है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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