भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 38: कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा
धारा: 516
(1) परिसीमा-काल की संगणना करने में, उस समय का अपवर्जन किया जाएगा, जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार के न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक् तत्परता से चला रहा है:
परन्तु ऐसा अपवर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन उन्हीं तथ्यों से संबंधित न हो और ऐसे न्यायालय में सद्भावपूर्वक न किया गया हो जो अधिकारिता में दोष या इसी प्रकार के अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो।
(2) जहां किसी अपराध के संबंध में अभियोजन का संस्थित किया जा
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.