भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 38: कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा
धारा: 514
(1) इस संहिता में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् नहीं करेगा।
(2) परिसीमा-काल,--
(क) छह मास होगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है;
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.