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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं।

अध्याय 37: अनियमित कार्यवाहियां

धारा: 506


506. यदि कोई मजिस्ट्रेट जिसे निम्नलिखित में से कोई भी काम करने के लिए कानून द्वारा अधिकार नहीं दिया गया है, अर्थात्: -

(a) धारा 97 के तहत तलाशी-वारंट जारी करना;

(b) धारा 174 के तहत, पुलिस को किसी अपराध की जांच करने का आदेश देना;

(c) धारा 196 के तहत जांच करना;

(d) धारा 207 के तहत, अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया जारी करना जिसने ऐसे अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बाहर कोई अपराध किया है;

(e) धारा 210 की उप-धारा (1) के खंड (a) या खंड (b) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेना;

(f) धारा 212 की उप-धारा (2) के तहत एक मामले को सौंपना;

(g) धारा 343 के तहत क्षमादान देना;

(h) धारा 450 के तहत एक मामले को वापस बुलाना और स्वयं उस पर सुनवाई/मुकदमा करना; या

(i) धारा 504 या धारा 505 के तहत संपत्ति बेचना, 

गलती से अच्छे विश्वास में वह काम करता है, उसकी कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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