भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 36: सम्पत्ति का व्ययन
धारा: 504
504. (1) यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर ऐसी संपत्ति पर अपना दावा स्थापित नहीं करता है, और यदि वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी, यह दिखाने में असमर्थ है कि यह कानूनी रूप से उसके द्वारा अधिग्रहित की गई थी, तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के निपटान में होगी और उस सरकार द्वारा बेची जा सकती है और ऐसी बिक्री की आय को इस तरह से निपटाया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है।
(2) ऐसे किसी भी आदेश के खिलाफ उस अदालत में अपील की जाएगी, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि से आम तौर पर अपील की जाती है।
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