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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

संपत्ति ज़ब्त करने पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया।

अध्याय 36: सम्पत्ति का व्ययन

धारा: 503


503.  (1) जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संपत्ति की जब्ती की सूचना इस संहिता के प्रावधानों के तहत किसी मजिस्ट्रेट को दी जाती है, और ऐसी संपत्ति किसी जांच या सुनवाई/मुकदमा के दौरान किसी आपराधिक अदालत के सामने पेश नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह ऐसी संपत्ति के निपटान या ऐसी संपत्ति के कब्जे के हकदार व्यक्ति को ऐसी संपत्ति की डिलीवरी के संबंध में उचित समझे, या यदि ऐसे व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसी संपत्ति की हिरासत और पेशी के संबंध में।

(2) यदि इस प्रकार हकदार व्यक्ति ज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट संपत्ति को उसे ऐसी शर्तों पर सौंपने का आदेश दे सकता है (यदि कोई हो) जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट इसे हिरासत में ले सकता है और ऐसे मामले में, एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें उन वस्तुओं को निर्दिष्ट किया जाएगा जिनसे ऐसी संपत्ति बनी है, और किसी भी व्यक्ति को, जिसका उस पर दावा हो सकता है, उसके सामने पेश होने और ऐसी उद्घोषणा की तारीख से छह महीने के भीतर अपना दावा स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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