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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

विचारण की समाप्ति पर सम्पत्ति के व्ययन के लिए आदेश

अध्याय 36: सम्पत्ति का व्ययन

धारा: 498


(1) जब किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण समाप्त हो जाता है तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस सम्पत्ति या दस्तावेज को, जो उसके समक्ष प्रस्तुत की गई है, या उसकी अभिरक्षा में है या जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई है, नष्ट करके, अधिग्रहण करके या किसी ऐसे व्यक्ति को परिदान करके, जो उस पर कब्जा करने का हकदार होने का दावा करता है, या किसी अन्य प्रकार से उसका व्ययन करने के लिए आदेश दे सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(2) किसी सम्पत्ति के कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले कि

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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